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रेलवे बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, अब ट्रैन में महिलाएं सफर कर सकेंगीं बिना टिकट के

दोस्तों आजकल के समय में महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही अहम मुद्दा बन गई है वर्तमान समय में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए रेलवे बोर्ड के द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है रेलवे बोर्ड में इस निर्णय को लेते हुए महिलाओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा है आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के इस निर्णय में अब महिलाएं बिना टिकट के ट्रेन में अकेले सफर कर सकती हैं अब किसी भी महिला को टीटीई ट्रेन से नहीं उतार पाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह कानून का नया फैसला नहीं है बल्कि यह तीन दशक पुराना है अब इस कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है हफ्ते भर के अंदर ही रेलवे जोन इसके संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है।

यह कानून 1989 में ही बन गया था परंतु इसकी खबर नहीं है किसी को

आजकल के समय में देखा जाए तो चलती ट्रेन के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं और इन महिलाओं को अकेले कहीं पर भी ट्रेन से उतार दिया जाता है यदि महिलाओं को अकेले ट्रेन से उतार दिया जाए तो ना जाने इनके साथ क्या-क्या हो सकता है इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षा के लिए यह बड़ा निर्णय लिया गया है अकेली महिला को देखकर कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए रेलवे बोर्ड ने अकेली महिला यात्री को किसी भी स्टेशन पर उतारने की घटना की आशंका जताते हुए इस बड़े निर्णय को लिया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 1989 में एक कानून बनाया था जिसकी खबर शायद ही किसी को है।

आपको बता दें कि यदि अकेली महिला को ट्रेन से उतारा जाए तो अकेली महिला को ट्रेन से उतारने पर उसके साथ कई घटनाएं होने की संभावना होती है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कानून में प्रावधान किया गया है कि ट्रेन में बिना टिकट अकेली महिला अगर यात्रा कर रही है तो टीटीई ट्रेन से उस महिला को नहीं उतर सकता है इसके ऊपर कानून बना दिया गया है परंतु अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है यहां तक कि इस कानून के बारे में टीटीई स्टेशन मास्टर और गार्ड तक को भी नहीं पता है।

रेलवे मैनुअल के अनुसार रिजर्व कोच में प्रतीक्षा सूची में नाम होने पर भी महिला को ट्रेन से उतारा नहीं जा सकता है इसके अतिरिक्त यदि वह स्लीपर का टिकट लेकर AC 3 में यात्रा कर रही है तो टीटीई उसे स्लीपर में जाने का केवल रिक्वेस्ट ही कर सकता है उस महिला को सिर्फ जिला मुख्यालय के स्टेशन पर ही उतारा जा सकता है परंतु इसके लिए पहले कंट्रोल रूम को इसकी खबर देनी होगी इसके पश्चात ट्रेन से उतार कर टिकट के साथ जीआरपी की महिला कॉन्स्टेबल की जिम्मेदारी होगी कि वह महिला को ट्रेन में सही स्थान पर बैठा दें।

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