RBI ने इन 5 बैंकों के ग्राहकों को दिया झटका, लगा दिया प्रतिबंध, नहीं निकाल सकेंगे अपना जमा पैसा
नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के पांच बैंकों और उसके ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है. बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है. RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाकर उनके साथ ही उनके ग्राहकों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए है उनमें HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) शामिल है.
इन बैंकों पर प्रतिबंध करीब 6 माह तक लागू रहेगा. इसके बाद आरबीआई इन्हें लेकर कोई ठोस कदम उठाएगा. फिलहाल तो आरबीआई ने इन बैंकों और इनके ग्राहकों की टेंशन बढ़ा दी है. इस मामले पर आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि, ये प्रतिबंध समीक्षाधीन है.
लिक्विडिटी कम, 5 में से इन 3 बैंकों के ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे जमा पैसा
वर्तमान में लिक्विडिटी की कमी के चलते पांच में से तीन बैंकों के ग्राहक जमा पैसा नहीं निकाल सकेंगे. इन बैंकों में HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), और शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) शामिल है.
बैंकों का लाइसेंस नहीं हुआ निरस्त
आरबीआई द्वारा जारी किए गए बयान में यह भी बताया गया है कि केंद्रीय बैंक ने इन पांचों की बैंकों का लाइसेंस निरस्त नहीं किया है. गौरतलब है कि जब इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार आ जाएगा तब इन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाएगा. फिलहाल 6 माह का समय इसके लिए आरबीआई ने उचित माना है.
5,000 रुपये तक निकाले सकते हैं इन 2 बैंकों के ग्राहक
इन पांच बैंकों में से उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक जमा राशि में से सिर्फ पांच हजार रुपये ही निकाल सकते है. जबकि अन्य तीन बैंकों के ग्राहक ऐसा नहीं कर पाएंगे. बैंक में चाहे कितना ही पैसा हो लेकिन निकासी की सीमा पांच हजार रुपये ही है.
न कर्ज दे सकेंगे, न ऋण ले सकेंगे ये बैंक
HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) ये सभी बैंक ने ही आरबीआई की इजाजत के बिना न ही ऋण ले सकेंगे और न ही कर्ज दे पाएंगे.