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खुशियों वाला बजट 2023 : सरकार ने दिखाया बड़ा दिल, 7 लाख तक की आय टैक्स फ्री, हुई 5 बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली : जिस तारीख का देशभर को इंतजार था आज वो ही तारीख है. जी हां 1 फरवरी. इस दिन हर साल केंद्र सरकार बजट पेश करती है. सरकार ने बजट पेश कर दिया है. बजट का जहां सत्ता दल के लोग स्वागत कर रहे है तो वहीं विरोधी दल इस पर निशाना साध रहे हैं.

खैर बजट आने से देशभर में खुशी की लहर है. नया बजट खुशियों वाला बताया जा रहा है. आय कर चुकाने वाले लोगों के लिए इस बार बड़ी राहत की खबर आई है. दरअसल अब 7 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है. पहले पांच लाख तक की आय कर मुक्त थी.

पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख की लिमिट

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने एक बार फिर से बजट पेश किया. आय कर भरने वाले लोगों के लिए राहत की ख़बर आई. निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब 7 लाख रुपये तक कमाई पर कोई कर नहीं लगेगा. पहले यह लिमिट 5 लाख रुपये तक थी.

सरकार ने पांच लाख तक की लिमिट को 2 लाख रुपये तक बढाकर कुल 7 लाख रुपये कर दिया है. इसके अलावा पहले जहां 2.5 लाख तक की सीधी टैक्‍स छूट थी उसमें इजाफा करते हुए इसे अब तीन लाख रुपये कर दिया गया है. यानी कि टैक्‍स पर सीधी छूट भी 50 हजार रुपये तक बढ़ा दी गई है.

अब ऐसा होगा स्‍लैब रेट

केंद्र सरकार ने टैक्स के स्लेब के रेट में भी बदलाव किया है. 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की आय पर कर 5 फीसदी देना होगा. तो वहीं 10 फीसदी तक कर 6 से 9 लाख रुपये की आय पर लगेगा. इसके बाद 15 फीसदी टैक्‍स 9 से 12 लाख रुपये तक की कमाई पर और 20 फीसदी कर 12 से 15 लाख तक की कमाई पर लेगा. जबकि जिनकी कमाई 15 लाख रुपये से अधिक है ऐसे करदाताओं को 30 फीसदी तक कर देना होगा.

किसे मिलेगा फायदा ?

सरकार द्वारा दिए गए इस तोहफे का फायदा सबसे अधिक ज्यादा कमाई वालों को होगा. अब तक जिन करदाताओं की कमाई 15 लाख रुपये से ज्यादा होती थी उन्हें सीधे 37 फीसदी तक कर चुकाना होता था. हालांकि अब 15 लाख से अधिक कमाने वालों को सीधे 25 प्रतिशत कर देना होगा.

लीव इनकैशमेंट पर ज्‍यादा छूट, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बंपर तोहफा

नौकरीपेशा में रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को अब बमपट सौगात मिलेगी. अब तक रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को जमा छुट्टियों के एवज में मिलने वाली तीन लाख रुपये तक की राशि पर कोई कर नहीं लगता था. सरकार ने इस राशि को 25 लाख कर दिया है. यानी कि 25 लाख रुपये तक की राशि कर के दायरे से बाहर रहेगी.

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