1 जुलाई से न करें प्लास्टिक की इन चीजों का इस्तेमाल, सरकार ने लगाया बैन,नहीं माना तो मिलेगी सजा
प्लास्टिक (Plastic) पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी इसका रोजमर्रा की जिंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक का यूज करने के बाद हम इसे कचरे में फेंक देते हैं। समझते हैं इससे छुटकारा मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इसे पूर्ण रूप से नष्ट होने में सालों लग जाते हैं। उदाहरण के लिए एक प्लास्टिक की बोतल 70 से 450 साल में नष्ट होती है। वहीं प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में 500 से 1000 साल तक लग जाते हैं।
1 जुलाई से देश में बैन होगा सिंगल यूज प्लास्टिक
सरकार और कुछ जागरूक लोग प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए लोगों से अपील भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े बेशर्म होते हैं। उन पर इन बातों क कोई असर नहीं होता है। ऐसे में सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कमर कस ली है। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic ) पर बैन लगने जा रहा है।
दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर एक सख्त नियम बनाया है। इस नियम में साफ-साफ कहा गया है कि 1 जुलाई के बाद यदि सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री या इस्तेमाल करते हुए कोई पकड़ा गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कंपनियां बना रही वैकल्पित प्रोडेक्ट
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन (Single Use Plastic Ban) को लेकर CPCB ने एक लिस्ट भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि किस टाइप के प्लास्टिक को 1 जुलाई से बैन किया जाएगा। वहीं इन पर पूरी तरह बैन लगाने के साथ ही 200 कंपनियों को इनके वैकल्पित ( Alternative) प्रोडेक्ट बनाने के निर्देश भी दिए हैं। दिलचस्प बात ये है कि पर्यावरण फ़्रेंडली इन उत्पादों को बनाने के लिए इन कंपनियों को अपना लाइसेंस रीन्यू कराने की आवश्यकता नहीं है।
इन चीजों पर रहेगा बैन
1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वाली इन चीजों पर बैन होगा – प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के फ्लैग, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम स्टिक, थर्माकॉल, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक पैकिंग का सामान, प्लास्टिक से बने इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर (100 माइक्रोन से कम) इत्यादि।
सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है?
सिंगल यूज प्लास्टिक, नाम से ही साफ है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। इसे आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता है। साथ ही इन्हें रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि प्रदूषण को बढ़ाने में सिंगल यूज प्लास्टिक की अहम भूमिका होती है।
नियम न मांने पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि 1 जुलाई के बाद कोई भी दुकानदार इन प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करते पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी दुकान का ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं दुकानदार को दोबारा लाइसेंस लेने के लिए जुर्माना देकर अप्लाई करना होगा।
वैसे आप भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझिए और प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए।